प्रवीण कुमार शाही, कुशीनगर। अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायिक प्रेम कुमार द्वारा गुण्डा एक्ट नियंत्रण अधिनियम की धारा 3/4 के अन्तर्गत ऐसे अभियुक्त जिनके विरूद्व सम्बन्धित थाने से गम्भीर अपरांध पंजीकृत है को लोक शांति के दृष्टिगत गुण्डा घोषित करते हुए जनपद की सीमा से 06 माह के लिए निष्कासित करते हुए जिला बदर किया गया है।
जिसके क्रम में श्री लंका उर्फ जहरुद्दीन पुत्र फारूक निवासी मुकुंदहा दिवान टोला थाना कसया, को जिला देवरिया के लिए।जमीर पुत्र हजरत निवासी कूचियां टोला पिपरा थाना पटहेरवा को महराजगंज के लिए। हेमंत तिवारी पुत्र कन्हैया तिवारी निवासी मठिया श्री राम थाना तरया सुजान को जनपद देवरिया के लिए। आबिद पुत्र मैनुद्दीन निवासी जवार भैंसहा थाना पटहेरवा को जनपद देवरिया के लिए।
रफी अहमद पुत्र इंद्रीश निवासी बसहिया बनवीरपुर थाना पडरौना को जनपद देवरिया के लिए। आलोक मद्धेशिया पुत्र सरलमद्धेशिया निवासी सलेमगढ़ थाना तरायासुजान को देवरिया के लिए। उमर फारूक उर्फ़ छोटे अंसारी पुत्र मैनुद्दीन निवासी सबया थाना कसया को लोक शांति के दृष्टिगत गुण्डा धोषित करते हुए जनपद कुशीनगर की सीमा से 6 माह के लिए निष्कासित करते हुए जनपद देवरिया जिलाबदर किया गया है। आदेश तिथि 28.02.25 है।
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